अंबिकापुर । कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन के निर्देश दिए हैं। ग्रामसभा का मुख्य एजेंडा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्तराधिकार तथा अवसर की समानता विषय होगी। ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा विशेष ग्रामसभा