अशोकनगर । नगरपालिका परिषद अशोकनगर ने सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट पदार्थों को फैंकने पर अर्थदंड निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत निकाय क्षेत्र में आने वाले नागरिकों पर 50 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की अर्थदंड की राशि तय की गई है। इस आशय के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किए गए है। इसमें दुकान के बाहर कचरा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। नगरपालिका पहली बार लोगों से स्वच्छता कर के रूप में राशि वसूलेगी। नगरपालिका अशोकनगर के सीएमओ शमशाद पठान ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड किए जाने की राशि निर्धारित की गई है। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने पर 50 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर 50 रुपये, खुले में शौच करने पर 100 रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक या 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर 100 रुपये, निकाय सीमा में आने वाले तालाबों एवं जल संरचनाओं में कचरा डालने पर 200 रुपये, निर्माण एवं विध्यवंस अपशिष्ट पर निर्धारित स्थान पर न डालने पर 300 रुपये, हानिकारण द्रव्य को निर्धारित स्थान पर न डालने पर 300 रुपये, कचरा गाड़ी निकलने के बाद दुकान के बाहर कचरा पाए जाने पर 500 रुपये, चार पहिया ठेले के आसपास एवं चलित दुकानों के आसपास कचरा पाए जाने पर 100 रुपये तथा होटल, भोजनशाला, मैरिज गार्डन के सामने कचरा पाए जाने पर 1000 रुपये की राशि अर्थदंड के रूप में वसूलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु लोगों से आव्हान किया गया है कि अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए टेंचिंग ग्राउंड तय किया गया है वह वाहन द्वारा उठाने और निपटान की सुविधा का लाभ 250 रुपये में प्राप्त कर सकते है। शादी-विवाह आदि का कचरा भी 500 रुपये जमा करके निपटान करा सकते है।
झुग्गी में रहने पर देना होगा 5 रुपये प्रति माह कर
पहली बार शहर के नागरिकों पर स्वच्छता कर लगने जा रहा है। इस स्वच्छता कर को लेकर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को प्रतिमाह 5 रुपये, समस्त रहवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 30 रुपये प्रतिमाह, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को 50 रुपये प्रतिमाह और होटल, धर्मशाला एवं मैरिज गार्डन का उपयोग करने वालों को 200 रुपये प्रतिमाह की राशि स्वच्छता कर के रूप में चुकानी होगी।