प्रयागराज / उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विवादित भूखंडों के ध्वस्तीकरण पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। बीते 20 फरवरी को पुलिस बल की मौजूदगी में विश्वविद्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज की एक साइड की दीवार जेसीबी से तोड़ दी गई थी।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसडीएम पुनरीक्षण अर्जी पर एक महीने में निर्णय लेंगे। यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय ने मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। जस्टिस राय ने कहा- 20 फरवरी, 2020 के आदेश के खिलाफ संशोधन दाखिल करने का समय सहायक कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है और अभी तक निर्माण समाप्त नहीं हुआ है। विवादित भूखंड एक शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए न्याय के हित में यह निर्देश दिया जाता है कि विवादित भूखंडों पर विद्यमान निर्माण को 31 मार्च, 2020 तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत और सफदर काजमी ने बहस की। एसडीएम ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई। संबंधित पक्षों के वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर संबंधित एसडीएम के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीएम एक महीने के भीतर इस पर फैसला करेंगे। इसलिए, 31 मार्च, 2020 तक विश्वविद्यालय के विवादित भूखंडों का ध्वस्तीकरण नहीं होगा।