खुदकुशी किए कैदी के शव का तीन चिकित्सकों ने किया पोस्टमार्टम

अंबिकापुर । केंद्रीय जेल में निरुद्घ दोहरे हत्याकांड के सजायाफ्ता कैदी के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी के मामले में कलेक्टर ने दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं। शनिवार को खुदकुशी किए कैदी का पोस्टमार्टम तीन चिकित्सकों की टीम ने किया है। प्रथम दृष्टया उन्होंने खुदकुशी की संभावना व्यक्त की है। कैदी के शरीर में किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं पाया गया है। वहीं परिजनों की ओर से मारपीट से मौत की संभावना जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण फांसी लगाकर की गई खुदकुशी है या मारपीट जैसी परिस्थिति निर्मित हुई है।


इधर कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने दंडित बंदी रामनारायण साहू की मृत्यु की दंडाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर अजय त्रिपाठी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समय सीमा निर्धारित की है। बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर निवासी 24 वर्षीय दंडित बंदी रामायण साहू पिता बाबूलाल साहू को छह अप्रैल 2019 को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड एक हजार रुपये या एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया था। उसे जिला जेल रामानुजगंज से स्थानांतरित कर केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सात अप्रैल 2019 को प्रविष्ट किया गया, जहां वह सजा भुगत रहा था। दंडित बंदी को पांच मार्च 2020 की रात जेल अस्पताल के पृथक आवास में खिड़की से लटककर बैठे हुए स्थिति में पाया गया था, जिसे चिकित्सक के परामर्श पर रात में ही 10.45 बजे त्वरित कार्रवाई कर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। रात्रि 11 बजे उपस्थित चिकित्सक द्वारा मृत होने की जानकारी दी गई थी। छह मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण में विलंब की स्थिति बनने पर पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवाया था। सात मार्च, शनिवार को डॉ.संजीव खाखा, डॉ.राजीव कुमार, डॉ.संतु बाघ की टीम ने मृत कैदी के शव का पोस्टमार्टम किया है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है।


बीमार कैदी के मौत की भी दंडाधिकारी जांच


कलेक्टर ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्घ जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बंदी की मृत्यु होने पर दंडाधिकारी जांच हेतु संयुक्त कलेक्टर एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी अंबिकापुर प्रदीप साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। 25 वर्षीय दंडित बंदी सोभन राम पिता बुधराम कोरवा सीतापुर जनपद के बगडोली छोरोढाबा का रहने वाला था। 31 अक्टूबर 2015 को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड 3 हजार 500 रुपये या नौ माह के अतिरिक्त कारावास से उसे दंडित करने पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरुद्घ किया गया था। बंदी को केंद्रीय जेल के चिकित्सक के परामर्श पर उपचार हेतु 27 फरवरी 2020 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उसे भर्ती किया गया था। पांच मार्च 2020 को रात्रि 8.40 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।


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