कोर्ट ने मासिक धर्म शुरू होने का हवाला देकर नाबालिग ईसाई लड़की से शादी जायज ठहराई


पाकिस्तान की कोर्ट ने 14 साल की ईसाई लड़की की शादी को शरिया के मुताबिक मान्य बताया। कोर्ट ने कहा कि लड़की का मासिक धर्म शुरू हो चुका है। अक्टूबर में सिंध प्रांत में इस लड़की को अगवा किया गया था। फिर अपहरणकर्ता अब्दुल जब्बार ने लड़की का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराके उससे निकाह कर लिया था। इस मामले में पीड़ित के माता-पिता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।


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